देवघर: देवघर नगर निगम के सीइओ (नगर आयुक्त) एलोइस लकड़ा ने बाहरी वाहनों से वसूले जाने वाले टॉल टैक्स पर रोक लगा दी है. इस संबंध में सीइओ ने गत 19 मई को पत्र संख्या-1178 जारी कर निगम के बंदोबस्ती लेने वाले संवेदक नीरज सर्राफ को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक बाहरी वाहनों से टॉल टैक्स वसूली की बंदोबस्ती को स्थगित कर दिया है.
अपने पत्र में उन्होंने बंदोबस्ती की प्रक्रिया के लिए 26 अप्रैल को जारी पत्रंक-1069 व तीन मई को जारी पंत्रक-1095 को निष्प्रभावी करार दिया है. सीइओ द्वारा जारी किये गये निर्देश के बाद शहर के करनीबाद इलाका, चकाई मोड़, रांगा मोड़ आदि इलाके में बनाये गये बैरियर से टॉल टैक्स वसूली पूरी तरह से बंद हो गई है. मगर किस परिस्थिति में यह आदेश जारी किया गया. यह अभी भी सवालों के घेरे में है.
पहले एसडीओ ने कराया था बंद : निगम के सीइओ से पहले एसडीओ जय ज्योति सामंता ने म्यूनिसिपल एक्ट-2011 के अधिनियम 152 (2) के तहत शहर में बाहरी वाहनों से वसूली पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया था. इसके लिए उन्होंने डंडे भी चलवाये थे. इस बात को लेकर निगम के संवेदक नीरज सर्राफ ने एसडीओ व उनके अंगरक्षक के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. बाद में दोनों पक्षों के बीच मान-मनौव्वल के बाद मामला शांत कराया था.
मामले में अपने वकील से कानूनी सलाह ले रहे हैं. पहले एक पदाधिकारी ने अब सीइओ ने आदेश जारी कर बंदोबस्ती प्रक्रिया पर रोक लगायी है. इससे हमें बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हो रही है. बेरियर में लगे टेंट का खर्च उठाना पड़ रहा है. सलाह लेने के बाद निगम के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे. आवश्यकता पड़ी तो हाइकोर्ट की भी शरण में जायेंगे.
नीरज सर्राफ, संवेदक, टाल टैक्स बंदोबस्ती, नगर निगम.
‘बोर्ड की बैठक में विधि सम्मत समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. इसलिए टॉल टैक्स के लिए बैरियर का अनुबंध तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा इस संबंध में अभी कुछ नहीं बोलेंगे.’
अलोइस लकड़ा
नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम