वकील टुडू की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Feb 2018 4:29 AM
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कोर्ट का फैसला. 11 साल के बाद मृतक के परिजनों को मिला न्याय देवघर : वकील मुर्मू की हत्या के दोषी चुड़का हेंब्रम को सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग […]
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कोर्ट का फैसला. 11 साल के बाद मृतक के परिजनों को मिला न्याय
देवघर : वकील मुर्मू की हत्या के दोषी चुड़का हेंब्रम को सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक वर्ष की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को दी जायेगी. मृतक के परिजनों के पुनर्वासन के लिए दो लाख रुपये विक्टिम कंपनसेशन के तौर पर देने का आदेश कोर्ट ने दिया, जो डालसा के माध्यम से मृतक के परिजनों को दिया जायेगा. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ए चौबे व बचाव पक्ष से एडवोकेट गोपाल शर्मा ने पक्ष रखा. सरकार की ओर से आधा दर्ज गवाही कोर्ट में दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. केस के सूचक शिवलाल टुडू हैं.
26 मई 2007 को हुई थी घटना
करौं थाना क्षेत्र के धोवना टोला बलरवा निवासी शिवलाल टुडू के पुत्र वकील हेंब्रम की हत्या 26 मई 2007 को जयंती नदी के किनारे कर दी गयी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक का पुत्र जयंती नदी में स्नान करने गया था. उनके साथ दो युवक भी शामिल थे. आरोपित ने वकील हेंब्रम को वहां से बुला कर दूसरे जगह ले गया. कहा कि दूसरे घाट पर साबुन व तौलिया रखे हैं. आरोपित के साथ वह चला गया व घर नहीं लौटा. दूसरे दिन बालू लाने के लिए एक ट्रैक्टर चालक जा रहा था,
तो युवक का शव देखा. एफआइआर में कहा गया है कि मृतक का अवैध संबंध एक युवती से था. इसकी रंजिश में आरोपित ने उनकी हत्या धारदार हथियार से कर दी गयी थी. इस संबंध में करौं थाना में केस दर्ज हुआ जिसमें हत्या की धारा लगायी गयी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया व केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर सुनवाई के बाद उक्त सजा दी गयी.
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