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बाबा परिहस्त हुआ जिला बदर

बड़ी कार्रवाई. डीसी ने एसपी को दिया अनुपालन का निर्देश देवघर : जिला में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए संगीन अपराधों में वांछित नगर थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ गली लेन निवासी बाबा परिहस्त को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया. इस संबंध में डीसी द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है. […]

बड़ी कार्रवाई. डीसी ने एसपी को दिया अनुपालन का निर्देश

देवघर : जिला में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए संगीन अपराधों में वांछित नगर थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ गली लेन निवासी बाबा परिहस्त को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया. इस संबंध में डीसी द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है. इसकी प्रतिलिपि डीसी ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व एसपी को भी भेजी है. एसपी को कहा है कि अपने स्तर से अभियुक्त को आदेश का तामिला कराते हुए सभी थाना प्रभारी से अनुपालन कराया जाये. बाबा परिहस्त की गतिविधि रोकने के लिए झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-03 के तहत 22 दिसंबर से 22 जून 2018 तक के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया.
नगर सहित मधुपुर, सारठ व अन्य थाना के रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट व मारपीट मामलों में बाबा आरोपित रहा है. इन मामलों में वह जेल में भी रहा है. फिलहाल वह जमानत पर मुक्त है. उसके विरुद्ध कई कांडों में आरोप पत्र भी पुलिस ने समर्पित किया है. इससे पहले बाबा पर दो बार सीसीए लगाने की अनुशंसा की गयी थी, जिस प्रस्ताव को गृह कारा विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था.
इन कांडों में रहा है वांछित
मधुपुर, सारठ, नगर व अन्य थाना क्षेत्र की आपराधिक घटनाओं में उसकी संलिप्तता रही है. आर्म्स एक्ट, लूट, रंगदारी, हत्या समेत कई मामलों में वह जेल भी जा चुका है. फिलहाल वह जमानत पर है. बाबा के विरुद्ध नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 384/10, 146/11, 246/12, 107/12, 376/14, 287/14, 327/14 व 446/17 का हवाला दिया गया है. छह मामलों में पुलिस ने उस पर आरोप पत्र भी समर्पित किया है.
अक्तूबर में एसपी ने भेजा था प्रस्ताव
बाबा को जिला बदर करने का प्रस्ताव एसपी द्वारा अक्तूबर 2017 में ही डीसी को समर्पित किया गया था. उक्त प्रस्ताव में बाबा के विरुद्ध थाना में दर्ज विभिन्न कांडों की अद्यतन स्थिति डीएसपी द्वारा संलग्न कर अनुशंसा की गयी थी, जो अपराधी का लोक व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने को प्रमाणित करता है.
अधिवक्ता ने रखा था पक्ष
डीसी ने नवंबर में बाबा को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया था. उस आलोक में अपने अधिवक्ता अमर कुमार सिंह से लिखित अभ्यावेदन समर्पित कराया. बाबा के अधिवक्ता की दलील व एसपी द्वारा उपलब्ध प्रस्ताव के दस्तावेज अवलोकन के पश्चात डीसी ने आदेश दिया. जिसमें जिक्र है कि बाबा द्वारा लोक व्यवस्था को भंग किया गया है. आगे भी लोक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है.
22 दिसंबर से 22 जून 2018 तक के लिए जिला बदर हुआ बाबा
पहले भी दो बार सीसीए लगाने की हुई थी अनुशंसा
कहते हैं एसपी
बाबा परिहस्त कुख्यात अपराधकर्मी है, जिसे कानून का भय नहीं है. अपराधिक गिरोह के माध्यम से नगर, मधुपुर, सारठ व अन्य थाना क्षेत्रों में अपराध करता रहा है. डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त रहा है. जेल से जमानत पर छूटने के बाद अपराध कर लोक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है. कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कांड दर्ज कराने व गवाही का साहस नहीं करते हैं. ऐसे में वह आदतन असामाजिक तत्व है.
-नरेंद्र कुमार सिंह, एसपी, देवघर

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