बबलू खवाड़े समेत नौ आरोपितों को कोर्ट से राहत, हुए आरोपमुक्त
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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11 ट्रक मालिकों पर दर्ज हुई थी गबन की प्राथमिकी 7,84,999 रुपये मूल्य के सीमेंट के गबन का है मामला 22 साल के बाद आया फैसला देवघर : गबन के एक पुराने मामले में 22 साल के बाद फैसला आया है. सिविल कोर्ट परिसर स्थित एक न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा इस मामले के राजनारायण […]
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11 ट्रक मालिकों पर दर्ज हुई थी गबन की प्राथमिकी
7,84,999 रुपये मूल्य के सीमेंट के गबन का है मामला
22 साल के बाद आया फैसला
देवघर : गबन के एक पुराने मामले में 22 साल के बाद फैसला आया है. सिविल कोर्ट परिसर स्थित एक न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा इस मामले के राजनारायण खवाड़े समेत नौ आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है. कोर्ट से रिहा होने वाले आरोपितों में राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े, गोपाल पटवारी, विजय कुमार साह, रामजीवन मेहारिया, संजय भलोटिया, संतोष कुमार भलोटिया, नारायण भलोटिया, अनिल कुमार मेहरिया व राकेश केजरीवाल हैं.
इन सभी के विरुद्ध अमानत में खयानत करने यानि धाेखाधड़ी का आरोप था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से महज एक गवाह दिया गया था, बाकी कोई भी गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अदिति कुमारी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमर कुमार सिंह, जयगोविंद राय, प्रणय कुमार सिन्हा, रंधीर देव, अमरनाथ राय ने पक्ष रखे.
क्या था मामला
गंगा पंप नहर सिंचाई परियोजना साहिबगंज के लिए देवघर से रेमंड सीमेंट 11 ट्रकों में लाद कर भेजा गया था. यह सीमेंट भागलपुर के सुजागंज बाजार के रहने वाले सीताराम डुकानियां से लिया गया था. उनका गोदाम देवघर में अरविंद सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर झौंसागढ़ी था, जहां से भेजा गया था. बुक कराये गये 11 ट्रक में कुल दो हजार बैग सीमेंट थे, जिसकी कीमत 7,84,999 रुपये थी. यह सीमेंट साहिबगंज नहीं पहुंचा. घटना एक अप्रैल 1996 को घटी थी. गंतव्य जगह पर सीमेंट नहीं जाने पर वितरक ने छानबीन की, तो 11 ट्रक मालिकों के विरुद्ध सीताराम डुकानियां ने नगर थाना कांड संख्या 132/1996 दर्ज कराया जिसमें से ट्रायल के दौरान दो आरोपितों की मौत हो गयी. कोर्ट में नौ आरोपितों का विचारण हुआ व साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया.
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