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क्रिमिनल अपील के दो मामलों में सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला

देवघर: सेशन जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत में चल रहे दो अपील वाद की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया गया. यह अपील केस व काउंटर केस में लोअर कोर्ट की ओर से सुनाये गये फैसले के विरुद्ध दाखिल हुआ था. क्रिमिनल अपील केस नंबर 18/2012 गुंजन जजवाड़े,उदय शंकर जजवाड़े व सुधरी जजवाड़े की […]

देवघर: सेशन जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत में चल रहे दो अपील वाद की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया गया. यह अपील केस व काउंटर केस में लोअर कोर्ट की ओर से सुनाये गये फैसले के विरुद्ध दाखिल हुआ था. क्रिमिनल अपील केस नंबर 18/2012 गुंजन जजवाड़े,उदय शंकर जजवाड़े व सुधरी जजवाड़े की ओर से दाखिल किया गया था. इसमें उत्तरवादी स्टेट ऑफ झारखंड व मामले के परिवादी शारदानंद खवाड़े को बनाया था. न्यायालय ने लोअर कोर्ट में दिये गये फैसले को निरस्त कर दिया.

मालूम हो कि लोअर कोर्ट ने तीनों आरोपितों को तीन माह की सजा दी थी. कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला दिया व अपील को स्वीकृत करते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया. प्रतिवादी के अधिवक्ता गिरिजा शंकर झा टाइगर थे, जिन्होंने बताया कि इस फैसले के विरुद्ध शारदानंद खवाड़े हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. इसी अदालत में काउंटर अपील संख्या 5/2013 उदय शंकर जजवाड़े बनाम चांद खवाड़े व अन्य की भी सुनवाई एक साथ की गयी. इस मामले में प्रतिवादी चांद खवाड़े, शारदानंद खवाड़े, गंगानाथ खवाड़े व स्टेट ऑफ झारखंड को बनाया गया था.

सभी दुखी साह रोड देवघर के रहने वाले हैं. इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डिसमिस कर दिया है. मालूम हो कि लोअर कोर्ट में उपरोक्त चारों आरोपितों को आरोप मुक्त किया था जिसके विरुद्ध उदय शंकर जजवाड़े ने अपील की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सज्जाद हैदर थे जबकि प्रतिवादियों की ओर से गिरिजा शंकर झा टाइगर व स्टेट की ओर से लोक अभियोजक रंजीत सिंह थे.

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