देवघर: चुनाव में अब राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों के सहारे मतदाता नहीं रहेंगे. पूर्व में चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट से मतदाता को वोटर स्लीप (परचा) लेना पड़ता था. इस क्रम में बूथ एजेंट से सफेद कागज पर नाम, पता, क्रम संख्या व बूथ संख्या आदि लिखकर दे देते थे. लेकिन अब चुनाव आयोग के निर्देश पर घर-घर संबंधित बीएलओ सरकारी वोटर स्लीप (परचा) पहुंचायेंगे.
12 अप्रैल शुक्रवार से यह चालू हो जायेगा. देवघर जिले के 1206 बूथों के कुल 1206 बीएलओ घर-घर वोटर स्लीप पहुंचाने का काम शुरू कर देंगे. यह सिलसिला चुनाव से पांच दिन पहले तक जारी रहेगा.
सभी प्रखंडों में वोटर स्लीप भेज दिया गया है. इस दौरान जो भी मतदाता वोटर स्लीप से वंचित हो जाते हैं, वे 24 अप्रैल को मतदान केंद्र में खुलने वाली हेल्प डेस्क में बीएलओ से वोटर स्लीप ले सकते हैं. बीएलओ द्वारा सौंपी जाने वाली वोटर स्लीप में मतदाता का नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, क्रम संख्या, मतदाता का फोटो, बूथ संख्या व मतदाता का फोटो संख्या शामिल रहेगा. यह वोटर स्लीप प्राप्त करने के बाद मतदाता सीधे मतदान केंद्र जायेंगे व पीठासीन पदाधिकारी को वोटर स्लीप देंगे. इसके बाद अपनी मरजी से मतदान करेंगे.