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कोर्ट के फैसले के बाद भी भटक रही है सुरैया बानो, एसपी से मांगा न्याय

देवघर: जिले के मधुपुर बाजार स्थित हाजी गली थाना रोड की रहने वाली सुरैया बानो न्याय के लिए दर-दर की गुहार लगा रही है, लेकिन उनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा. थक हारकर एसपी को बुधवार को अावेदन देकर जानकारी दी है. कहा है कि उन्होंने जमीन के स्वामित्व के लिए सिविल कोर्ट में टाइटिल […]

देवघर: जिले के मधुपुर बाजार स्थित हाजी गली थाना रोड की रहने वाली सुरैया बानो न्याय के लिए दर-दर की गुहार लगा रही है, लेकिन उनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा. थक हारकर एसपी को बुधवार को अावेदन देकर जानकारी दी है. कहा है कि उन्होंने जमीन के स्वामित्व के लिए सिविल कोर्ट में टाइटिल सूट किया था जिसमें तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन सात प्रभात कुमार शर्मा की अदालत द्वारा 12 अप्रैल 2017 को उनके पक्ष में फैसला आया.
इसमें पीर साहेब मसजिद कमेटी तत्कालीन सचिव फेंकू चुड़ीवाला व कमेटी के अध्यक्ष को पराजय का सामना करना पड़ा. इसमें साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि वादीगणों के दखल कब्जे में प्रतिवादी किसी तरह का बाधा उत्पन्न न करे. आदेश पारित हुए चार माह बीतने को है, लेकिन प्रतिवादी जो कमेटी के सचिव हैं, वादी के पुराने मकान को क्षतिग्रस्त कर निर्माण कार्य आरंभ कर दिये हैं.

इस पर कार्रवाई के लिए पुलिस को आवेदन दिया गया,पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की. इससे प्रतिवादी का मनोबल बढ़ते जा रहा है व तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है. सुरैया बानो ने एसपी से उनके आवास पर निर्माण कार्य पर शीघ्र रोक लगाने की याचना की है.

टाइटिल सूट के थे जो पक्षकार : सुरैया बानो व उनके पति मो शमशेर अली ने टाइटिल सूट संख्या 182/2004 दाखिल किया था. विचारण के दौरान सुरैया बानो के पति की निधन हो गया व उनके वरिसानों कहकाशा परवीन, ताला तारा, तबसुम, हेमा परवीन, मो नासीर व एजाज केशन का नाम जोड़ा गया. इस मामले में अध्यक्ष पीर साहेब मस्जिद कमेटी व सचिव पीर साहेब मस्जिद कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा स्वामित्व संबंधी फैसला अाया जिसमें प्रतिवादियों को स्वामित्व से बेदखल कर दिया गया. फैसला 12 अप्रैल 2017 को सुनाया गया व डिक्रीसीट 22 अप्रैल 2017 को बना है.

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