अब रजिस्ट्री के लिए विभाग की नयी शर्तें
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जमीन का ऑनलाइन प्री-रजिस्ट्रेशन जरूरी
अब रजिस्ट्री के लिए विभाग की नयी शर्तें देवघर : अब जमीन रजिस्ट्री के लिए मैनुअल दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में प्रस्तुत करने से पहले ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है. निबंधन विभाग से जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन, आॅनलाइन अप्वाइंटमेंट व मॉडल विलेख की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. यह सुविधा ई-निबंधन […]
देवघर : अब जमीन रजिस्ट्री के लिए मैनुअल दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में प्रस्तुत करने से पहले ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है. निबंधन विभाग से जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन, आॅनलाइन अप्वाइंटमेंट व मॉडल विलेख की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. यह सुविधा ई-निबंधन मॉड्यूल में उपलब्ध है. कोई भी व्यक्ति साइबर कैफे, प्रज्ञा केंद्र या अपने घर से ही इंटरनेट के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल ने बताया कि एक अगस्त से प्री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है. इस सुविधा के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में हेल्प डेस्क बनाया गया है. इसमें ऑनलाइन प्री-रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है. प्री-रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आवेदक अपने इच्छा के अनुसार रजिस्ट्री की तिथि भी निर्धारित कर सकते हैं. प्री-रजिस्ट्रेशन करने के चार दिनों के अंदर सब रजिस्ट्रार के स्तर से अभिलेखों की ऑनलाइन जांच की जायेगी.
जांच में अगर कोई त्रुटि मिली तो 15 दिनों के अंदर सुधार कर पुन: ऑनलाइन आवेदन मांगा जायेगा. अगर त्रुटि नहीं मिली तो सब रजिस्ट्रार निर्धारित तिथि में आवेदक को दस्तावेज के साथ कार्यालय में बुलायेंगे व सीधे तौर जमीन की रजिस्ट्री दस्तावेजों में हस्ताक्षर के साथ कर दिया जायेगा. इच्छा के अनुसार तिथि दो माह तक ही मान्य होगी.
ऐसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन
प्री-रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को निबंधन विभाग की वेबसाइट regd.jharkhand.gov.in पर जाकर पासवर्ड क्रिएट करना होगा. इसके बाद डाटा इंट्री करनी होगी. संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना होगा. प्री-रजिस्ट्रेशन का प्रिंट तथा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के साथ निबंधन कार्यालय में इंट्री करानी होगी. प्री-रजिस्ट्रेशन सत्यापन के साथ आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जायेगी. आप किस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसके लिए अलग से कॉलम दिया गया है. 60 दिनों के अंदर जो तिथि पसंद आये, उसकी इंट्री करें. प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको इसकी कॉपी मिलेगी. उस कॉपी के साथ डीड लेकर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे. कार्यालय में आवश्यक कागजी प्रक्रिया व डीड के सत्यापन के बाद जमीन-मकान की रजिस्ट्री हो जायेगी.
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