कोर्ट का फैसला: पति-पत्नी के विवाद में कर दी थी हत्या, हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

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देवघर: पति-पत्नी के विवाद में पत्नी को जलाकर मारने के दोषी पाये गये गोविंद यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह फैसला सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने सुनाया. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अलग से […]

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देवघर: पति-पत्नी के विवाद में पत्नी को जलाकर मारने के दोषी पाये गये गोविंद यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह फैसला सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने सुनाया. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अलग से एक साल की सामान्य कैद की सजा काटनी होगी.
जुर्माना की राशि मृतका शीला देवी के पुत्र करन कुमार के नाम खाते में जमा करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने विक्टिम कंपनसेशन के तौर पर मृतका के दो नाबालिग पुत्रों के नाम एक-एक लाख रुपये सरकार की ओर से पुनर्वासन के लिए देने का आदेश दिया. इसकी प्रति डालसा को भेज दी गयी है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 10 गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से एडवोकेट कन्हैया प्रसाद राय ने पक्ष रखा. यह मुकदमा मृतका के भाई राजेश कुमार यादव के बयान पर दर्ज हुआ था.
वर्ष 2015 में हुई थी घटना, दो बच्चों की मां थी शीला देवी
नगर थाना के कमलकोठी मुहल्ला निवासी राजेश कुमार यादव ने कुंडा थाना में कांड संख्या 887/2015 दिनांक 29 सितंबर 2015 को दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उसकी बहन शीला देवी की शादी कुंडा थाना क्षेत्र के दुधानी गांव निवासी गोविंद यादव के साथ 10 साल पहले हुई थी. शादी के बाद वह दो बच्चों करन कुमार व प्रिंस कुमार को जन्म दी. इस क्रम में पति-पत्नी में मामूली विवाद हुआ जिसमें पति ने पत्नी को कमरे में बंद कर दिया व केरोसिन डालकर जला दिया. गंभीर रुप से जख्मी हालत में पत्नी शीला देवी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. जहां पर उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह प्रस्तुत किया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. आरोपित को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा दी गयी.
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