लेकिन विभाग से अधिसूचना पत्र देवघर व मधुपुर रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं पहुंचने के कारण पहले दिन महिलाओं के नाम से एक रुपये में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई. देवघर रजिस्ट्री ऑफिस के अवर निबंधक बालेश्वर पटेल ने बताया कि 20 जून को अधिसूचना प्राप्त होने की संभावना है, पत्र प्राप्त होते ही देवघर व मधुपुर में यह सुविधा लागू कर दी जायेगी.
कंप्यूटर में सारी तकनीकी तैयारी पूरी हो चुकी है. अवर निबंधक ने बताया कि इस सुविधा का लाभ एक महिला को पूरे राज्य में जीवन में एक ही बार मिलेगा. अगर किसी महिला के नाम से जमीन खरीदी जाती है तो 50 लाख रुपये के संपत्ति तक में केवल एक रुपया शुल्क देना होगा. इसमें 50 लाख रुपये में सात फीसदी शुल्क की बचत महिला को होगी, बशर्तें महिला के नाम संपत्ति होनी चाहिए. यह सुविधा देने के बाद संबंधित महिला का नाम ऑनलाइन कर दिया जायेगा, फिर राज्य के कोई भी जिले में अगर उक्त महिला के नाम से दोबारा जमीन की खरीदारी हुई तो एक रुपया शुल्क का लाभ नहीं मिल पायेगा. उन्हें पूर्व की भांति पूरा रजिस्ट्री शुल्क देना होगा.