चार फरवरी 2013 को मिली थी दोनों की लाश
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कोयला का व्यवसाय करते थे मतलूब अंसारी व हदीश अंसारी
चार फरवरी 2013 को मिली थी दोनों की लाश साक्ष्य के अभाव में दो आरोपित को न्यायाधीश ने किया बरी तेनुघाट : बोकारो थर्मल के चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में शनिवार को तेनुघाट कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित शमसाद अंसारी को सिद्ध दोषी करार दिया. इस मामले […]
साक्ष्य के अभाव में दो आरोपित को न्यायाधीश ने किया बरी
तेनुघाट : बोकारो थर्मल के चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में शनिवार को तेनुघाट कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित शमसाद अंसारी को सिद्ध दोषी करार दिया. इस मामले के दो अन्य आरोपित निजाम अंसारी व सलीम अंसारी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया. सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी. मतलूब अंसारी व हदीश अंसारी की हुई थी हत्या : अब्दुल मन्नान ने अपने भाई मतलूब अंसारी और हदीश अंसारी की हत्या को लेकर बोकारो थर्मल थाना में मामला दर्ज कराया था. उसने आवेदन में कहा था कि उसके भाई मतलूब अंसारी डीओ होल्डर के साथ कोयला लिफ्टर का काम करता था. कोयले का पैसा को लेकर शमशाद अंसारी के साथ उसके भाई का मनमुटाव हुआ था. तीन फरवरी 2013 को मेरे भाई मतलूब अंसारी
और हदीश अंसारी पैसा के लिए शमसाद के पास गये थे. चार फरवरी 2013 को दोनों की लाश मिली थी. इस संबंध में बोकारो थर्मल थाना में हत्या व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने शमसाद अंसारी को 2013 में गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया गया था. इस मामले में निजाम अंसारी और सलीम अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में निजाम अंसारी सलीम अंसारी को रिहा कर दिया. मामले में दोषी शमसाद अंसारी को 31 जनवरी को सजा सुनायी जायेगी. मामलवे में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक संजय सिंह ने बहस की.
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