बोकारो : डीसी राय राय महिमापत रे ने सभी बैंकों को पत्र लिख कर विवाह संबंधी खर्च के लिए खाताधारकों को 2,50,000 रुपये तक का कैश देने का निर्देश दिया है. कहा कि भारत सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम होने पर दूल्हा व दुल्हन और उसके माता-पिता में से कोई एक व्यक्ति अपने खाता से दो लाख 50 हजार रुपये तक का राशि निकाल सकता है
डीसी ने अपने आदेश में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो के अलावा सभी बैंकों के डीसीओ को आवश्यक आदेश देते हुए निगरानी करने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि कुछ लोगों ने उपायुक्त से बैंकों द्वारा विवाह खर्च के लिए राशि नहीं देने की शिकायत की थी.