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बैंकों को निर्देश, विवाह के लिए दें ढाई लाख

बोकारो : डीसी राय राय महिमापत रे ने सभी बैंकों को पत्र लिख कर विवाह संबंधी खर्च के लिए खाताधारकों को 2,50,000 रुपये तक का कैश देने का निर्देश दिया है. कहा कि भारत सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम होने पर दूल्हा व दुल्हन और उसके माता-पिता में […]

बोकारो : डीसी राय राय महिमापत रे ने सभी बैंकों को पत्र लिख कर विवाह संबंधी खर्च के लिए खाताधारकों को 2,50,000 रुपये तक का कैश देने का निर्देश दिया है. कहा कि भारत सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम होने पर दूल्हा व दुल्हन और उसके माता-पिता में से कोई एक व्यक्ति अपने खाता से दो लाख 50 हजार रुपये तक का राशि निकाल सकता है

डीसी ने अपने आदेश में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो के अलावा सभी बैंकों के डीसीओ को आवश्यक आदेश देते हुए निगरानी करने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि कुछ लोगों ने उपायुक्त से बैंकों द्वारा विवाह खर्च के लिए राशि नहीं देने की शिकायत की थी.

गड़बड़ी की तो होगी कार्रवाई : जिनके घर में शादी है, उन्हें पैसा निकालने के लिए बैंक की केवाइसी संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी. साथ ही पैन कार्ड और शपथ पत्र भी जमा करना होगा. किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता के स्थिति में खाताधारी के खिलाफ शपथ पत्र के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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