न्यायाधीश ने इन्हें 16 मार्च को दोषी करार दिया था. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 330/13 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 85/13 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में लोक अभियोजक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये.
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हत्यारे पति, सास और ससुर को उम्रकैद
बोकारो: भोजुडीह की पूर्णिमा गोप की हत्या मामले में पति, सास व ससुर को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोषी पाये गये चंदनकियारी के भोजुडीह ओपी अंतर्गत ग्राम गोप पाड़ा निवासी पति अजय गोप, सास चाइना देवी व ससुर सुधीर गोप को स्थानीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने […]
बोकारो: भोजुडीह की पूर्णिमा गोप की हत्या मामले में पति, सास व ससुर को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोषी पाये गये चंदनकियारी के भोजुडीह ओपी अंतर्गत ग्राम गोप पाड़ा निवासी पति अजय गोप, सास चाइना देवी व ससुर सुधीर गोप को स्थानीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने मंगलवार को यह सजा सुनायी.
भादवि की इन धाराओं के तहत मिली सजा : मुजरिमों को हत्या के लिए (भादवि की धारा 302 के तहत) आजीवन सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. साक्ष्य छुपाने के लिये (भादवि की धारा 201 के तहत) तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर एक सप्ताह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. मुजरिमों को दी गयी सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी.
क्या है मामला : घटना 19 जून 2013 की है. पश्चिम बंगाल के जिला पुरूलिया, थाना पुरूलिया मु., ग्राम चाकुलतोड़ा निवासी मोची राम गोप की विवाहिता पुत्री पूर्णिमा गोप (19 वर्ष) की हत्या ससुराल वालों ने गला दबा कर कर दी थी. पूर्णिमा के पति अजय गोप ने अपने ससुर को फोन कर बताया कि सांप कांटने से उसकी मौत हो गयी है. श्री गोप पहुंचे और दामाद की बात पर भरोसा कर पुलिस के समक्ष सांप काटने से मौत होने की बात कही. पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू की. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों ने बताया कि मौत गला दबाने और स्वांस नली टूटने से हुई है. इसके बाद भोजुडीह ओपी के जमादार शमशेर अली ने अपने बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया. मामले में मृतका के पति, सास व ससुर पर हत्या कर साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया था.
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