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पति समेत तीन दोषी करार

दहेज हत्या में त्वरित न्यायालय का फैसला बोकारो : बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह निवासी विवाहिता पूनम देवी की हत्या के मामले में स्थानीय त्वरित न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने उसके पति कुर्मीडीह निवासी उपेंद्र कुमार उर्फ विकास साव, सास राजेश्वरी देवी उर्फ श्यामली देवी व ससुर अवधेश साव को दोषी करार […]

दहेज हत्या में त्वरित न्यायालय का फैसला
बोकारो : बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह निवासी विवाहिता पूनम देवी की हत्या के मामले में स्थानीय त्वरित न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने उसके पति कुर्मीडीह निवासी उपेंद्र कुमार उर्फ विकास साव, सास राजेश्वरी देवी उर्फ श्यामली देवी व ससुर अवधेश साव को दोषी करार दिया है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 75/175 /2007 व बालीडीह थाना कांड संख्या 86/06 के तहत चल रहा है. घटना नौ नवंबर 2006 की है.
कतरासगढ़ निवासी भाई ने दर्ज कराया था मामला
घटना की प्राथमिकी धनबाद के कतरासगढ़ निवासी मृतका के भाई बिजेंद्र कुमार ने दर्ज करायी थी. बिजेंद्र के अनुसार, उसकी बहन पूनम देवी की शादी वर्ष 2006 में उपेंद्र कुमार से हुई थी.
विवाह के दौरान सामथ्र्य के अनुसार उन्होंने दान-दहेज भी दिया था. लेकिन शादी के बाद से अक्सर उसकी बहन को रंगीन टीवी व अन्य समान की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. आठ नवंबर 2006 को विवाहिता ने अपने मायके में फोन कर बताया था कि दहेज की मांग कर ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. सभी उसकी हत्या भी कर सकते हैं.
इधर, अगले दिन यानी नौ नवंबर को जब भाई बहन के ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था. इसी दौरान उसे सूचना मिली की गरगा डैम में एक महिला का शव मिला है. जब बिजेंद्र गरगा डैम गया तो वह शव उसकी बहन पूनम देवी का ही निकला. इसके बाद उसने स्थानीय थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. न्यायालय में इस मामले में सजा सुनाने की तिथि 30 मई निर्धारित कीगयी है.

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