बोकारो: गबन के आरोप में दोषी पाये गये बीएसएल के वित्त व लेखा विभाग के कनीय प्रबंधक जेपी सिन्हा व जल प्रबंधन विभाग के भूतपूर्व ऑपरेटिव आर पंडित को एसीजेएम बोकारो अरविंद कुमार पांडेय की अदालन ने चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
सिन्हा पहले ही जेल जा चुके हैं. अदालत का निर्णय आने के पश्चात पंडित को भी जेल भेज दिया गया़.
दोनों आरोपियों पर नवंबर 2011 में एफआइआर दर्ज की गयी थी. जांच के क्रम में दोनों कर्मी दोषी पाये गय़े जांच की प्रक्रिया में बीएसएल के विधि विभाग का भी अहम योगदान रहा. आरोप है कि वर्ष 2011 में जेपी सिन्हा व आर पंडित ने आपसी सांठगांठ कर बीएसएल के रुपये का गबन किया. दोनों ने मिल कर फर्जी एकाउंट में भुगतान दिखा कर राशि गबन कर ली.