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10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी, बाराडीह की छात्र ने दर्ज कराया था मामला

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय के रमेश कुमार की अदालत ने बलात्कार के दोषी योगेश प्रसाद महतो को सोमवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. मालूम हो कि नावाडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी रवीना कुमारी (काल्पनिक नाम) ने शिक्षक पर बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में उसने बताया […]

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय के रमेश कुमार की अदालत ने बलात्कार के दोषी योगेश प्रसाद महतो को सोमवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. मालूम हो कि नावाडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी रवीना कुमारी (काल्पनिक नाम) ने शिक्षक पर बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में उसने बताया था कि उत्क्रमित मवि में पढ़ने के दौरान विद्यालय का पारा शिक्षक योगेश प्रसाद महतो बच्चों को अपने घर पर लैपटॉप चलाना सिखाता था.

वह भी लैपटॉप की जानकारी लेने के लिए वहां जाती थी. इसी दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस बाबत नावाडीह थाना में कांड संख्या 30/12 दर्ज है. आरोप पत्र समर्पित करने के बाद सत्रवाद संख्या 172/12 श्री श्रीवास्तव के न्यायालय में स्थानांतरित होकर आया.

उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त योगेश प्रसाद महतो को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन रामाधार राम ने बहस किया. अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया है.

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