वह भी लैपटॉप की जानकारी लेने के लिए वहां जाती थी. इसी दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस बाबत नावाडीह थाना में कांड संख्या 30/12 दर्ज है. आरोप पत्र समर्पित करने के बाद सत्रवाद संख्या 172/12 श्री श्रीवास्तव के न्यायालय में स्थानांतरित होकर आया.
उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त योगेश प्रसाद महतो को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन रामाधार राम ने बहस किया. अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया है.