दुष्कर्म के मामले में दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Sep 2019 2:59 AM
बोकारो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए पिंड्राजोरा के कुर्रा, चोटीटांड़ निवासी राजेश मुंडा (26) को दोषी करार दिया है. अदालत इस मामले में 17 सितंबर को अपना फैसला सुनायेगी. क्या […]
बोकारो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए पिंड्राजोरा के कुर्रा, चोटीटांड़ निवासी राजेश मुंडा (26) को दोषी करार दिया है. अदालत इस मामले में 17 सितंबर को अपना फैसला सुनायेगी.
क्या है मामला : घटना 16 जनवरी 2019 की है. मां के काम पर जाने के बाद 13 वर्षीय लड़की घर में अकेली थी. मां जब शाम को घर लौटी, तब बेटी को घर में बेहोशी की हालत में पाया. को-आॅपरेटिव स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां 19 जनवरी को पीड़िता को होश आया. होश आने पर उसने बताया कि राजेश मुंडा ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में 20 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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