सात वर्षीया छात्रा से छेड़खानी में पारा शिक्षक दोषी करार
Updated at : 18 Jun 2019 2:37 AM (IST)
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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सात वर्षीय छात्रा से छेड़खानी के मामले में सोमवार को पारा शिक्षक हीरालाल रजवार (31 वर्ष) को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ पारा शिक्षक सियालजोरी थाना क्षेत्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसनसोल में कार्यरत था. […]
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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सात वर्षीय छात्रा से छेड़खानी के मामले में सोमवार को पारा शिक्षक हीरालाल रजवार (31 वर्ष) को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ पारा शिक्षक सियालजोरी थाना क्षेत्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसनसोल में कार्यरत था.
न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 04/16 व सियालजोरी थाना कांड संख्या 92/14 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पक्ष रखा. सजा 19 जून को सुनायी जायेगी. घटना 20 नवंबर 2014 को स्कूल में हुई थी. घटना की प्राथमिकी बच्ची के पिता ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी थी.
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