जहर देकर विवाहिता की हत्या में पति, सास और ससुर दोषी करार
Author Prabhat khabar digital desk
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आठ मई को सुनायी जायेगी सजा बोकारो : चास की विवाहिता रोजी परवीन की हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. दोष करार दिये गये चास के मुस्लिम मुहल्ला निवासी मोहम्मद आदम, शमा परवीन और मोहम्मद […]
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आठ मई को सुनायी जायेगी सजा
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बोकारो : चास की विवाहिता रोजी परवीन की हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. दोष करार दिये गये चास के मुस्लिम मुहल्ला निवासी मोहम्मद आदम, शमा परवीन और मोहम्मद असलम को सजा आठ मई को सुनायी जायेगी.
न्यायालय में यह मामला चास थाना कांड संख्या 322/17 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये. जानकारी के अनुसार रोजी परवीन और मोहम्मद आदम का प्रेम संबंध पहले से चल रहा था. दोनों घर छोड़ कर भाग गये.
दोनों वापस लौटे तो समाज के लोगों ने पंचायती कर दोनों का निकाह करा देने का फैसला किया. इसके अनुसार आठ अगस्त 2015 को दोनों का निकाह हो गया. इस निकाह के लिए मोहम्मद आदम के माता-पिता तैयार नहीं थे. निकाह के बाद जब रोजी अपने ससुराल गयी तो ससुराल पक्ष के लोग दहेज के रूप में 80 हजार रुपये की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे.
23 दिसंबर 2017 की रात रोजी ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि ससुराल वाले उसे काफी प्रताड़ित कर रहे हैं. इसी रात कुछ घंटे के बाद जानकारी मिली की रोजी की तबीयत काफी खराब हो गयी है. वह लोग उसकी ससुराल गये तो रोजी मृत मिली. ससुराल वालों ने बताया ठंड लगने के कारण उसकी मौत हो गयी है. इसके बाद मृतका रोजी परवीन के भाई चास थाना क्षेत्र के सहादत नगर निवासी मोहम्मद हरबुज ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने विसरा जांच करायी तो यह प्रमाणित हो गया कि रोजी की मौत जहर से हुई है.
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