किशोरी से छेड़खानी करने वाला दोषी करार दिया गया
Updated at : 17 Apr 2019 1:30 AM (IST)
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स्थानीय लोगों ने पकड़ कर किया था पुलिस के हवाले 24 अप्रैल को सुनायी जायेगी मोहम्मद वाहिद को सजा बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने मंगलवार को बालीडीह के मोहम्मद वाहिद (20 वर्ष) को एक 16 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी का दोषी करार दिया […]
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स्थानीय लोगों ने पकड़ कर किया था पुलिस के हवाले
24 अप्रैल को सुनायी जायेगी मोहम्मद वाहिद को सजा
बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने मंगलवार को बालीडीह के मोहम्मद वाहिद (20 वर्ष) को एक 16 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी का दोषी करार दिया है. एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद सोहराब को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
दोषी को सजा 24 अप्रैल को सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 01/19 व बालीडीह थाना कांड संख्या 134/18 के तहत चल रहा है. 24 अक्तूबर 2018 की शाम को किशोरी ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी.
रास्ते में बाइक पर सवार मोहम्मद वाहिद व मोहम्मद सोहराब आये और किशोरी को बहला-फुसला कर बाइक से सेक्टर चार ले गये. सेक्टर चार में खाना खिलाने के बाद उसे बालीडीह में एक सुनसान रास्ते में झाड़ियों के बीच ले गये और मोहम्मद वाहिद ने उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया. किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गये और मोहम्मद वाहिद को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. इसके बाद किशोरी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.
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