नाबालिग से दुष्कर्म में 17 वर्षीय किशोर दोषी करार
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
बनगड़िया ओपी क्षेत्र की है घटना कल सुनायी जायेगी सजा बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 16 वर्षीया नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक 17 वर्षीय किशोर को दोषी करार दिया है. सजा चार अप्रैल को सुनायी जायेगी. न्यायालय में […]
विज्ञापन
बनगड़िया ओपी क्षेत्र की है घटना
आपके शहर में
विज्ञापन
कल सुनायी जायेगी सजा
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 16 वर्षीया नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक 17 वर्षीय किशोर को दोषी करार दिया है. सजा चार अप्रैल को सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला बाल कांड संख्या- 06/17 व सियालजोरी (बनगड़िया ओपी) थाना कांड संख्या-54/16 के तहत चल रहा है. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा.
11 नवंबर 2017 की शाम को बालिका गांव में घर से कुछ दूर शौच के लिए गयी थी. किशोर पूर्व से ही झाड़ियों में घात लगा कर बैठा था. मौका पाकर किशोर ने बालिका को पकड़ लिया. दुपट्टा उसके मुंह में बांध कर घसीट कर खदान के निकट झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद बालिका को छोड़ कर किशोर भाग गया. घर पहुंच कर बालिका ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी. इसके बाद बालिका के बयान पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन