बोकारो : यौन शोषण में 10 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Feb 2019 7:41 AM
बोकारो : शादी का झांसा देकर चास की एक युवती का यौन शोषण करने वाले सीसीएल कर्मी राजू टुडू (25 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय ने मंगलवार को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मुजरिम चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तरंगा का रहने वाला है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
बोकारो : शादी का झांसा देकर चास की एक युवती का यौन शोषण करने वाले सीसीएल कर्मी राजू टुडू (25 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय ने मंगलवार को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मुजरिम चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तरंगा का रहने वाला है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने उसे सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी.
जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. न्यायाधीश ने स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को सरकार से भी उचित मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पीड़िता का पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 01/17 व महिला थाना कांड संख्या 19/16 के तहत चल रहा था.
राजू टुडू का युवती के गांव में आना-जाना था. युवती से उसकी जान-पहचान हो गयी. राजू ने प्यार व शादी का झांसा देकर वर्ष 2014 से जनवरी 2016 तक कई बार यौन शोषण किया. जनवरी 2016 में राजू ने शादी करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद युवती ने स्थानीय महिला थाना में मामला दर्ज कराया था.
- सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में संशोधन किया जाये
- सभी पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिया जाना चाहिए
- सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भत्ते में बढ़ोतरी हो
- एसीपी व एमएसीपी के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाये
- शहीद और मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी में निर्धारित उम्र सीमा में छूट दी जाये
- नयी पेंशन नियमावली की जगह पुरानी योजना लागू हो
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