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नाबालिग से दुष्कर्म में वृद्ध को उम्रकैद

मुजरिम को मौत के बाद ही मिलेगी जेल से मुक्ति बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 65 वर्षीय वृद्ध होपन मांझी को शनिवार को आजीवन सश्रम (मृत्यु तक) की सजा दी है. होपन मांझी कसमार का रहने […]

मुजरिम को मौत के बाद ही मिलेगी जेल से मुक्ति

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 65 वर्षीय वृद्ध होपन मांझी को शनिवार को आजीवन सश्रम (मृत्यु तक) की सजा दी है. होपन मांझी कसमार का रहने वाला है. मुजरिम को दस हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. न्यायाधीश ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. इसके अलावा न्यायाधीश ने बोकारो के उपायुक्त को भी सरकार से मिलने वाली हर सुविधा पीड़िता को दिलाने का निर्देश दिया है. दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची की उचित देखभाल व पढ़ाई-लिखाई के लिये भी डीसी को निर्देश दिया गया है.
न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या-07/16 व कसमार थाना कांड संख्या-60/15 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा. होपन मांझी बालिका का रिश्तेदार है. प्राथमिकी बालिका के बयान पर दर्ज की गयी है.
दुष्कर्म पीड़िता की एक बच्ची को मुजरिम ने बेच दिया
रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर होपन मांझी दो-तीन वर्षों से लगातार बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा था. दुष्कर्म के कारण बालिका को दो बच्ची हुई. एक बालिका को होपन मांझी ने बेच दिया था. दूसरी बालिका होने के बाद होपन मांझी पुन: उसे बेचने का प्रयास कर रहा था. बच्ची को अपने कब्जे में लेने के लिए होपन मांझी पीड़िता पर दबाव बना रहा था. पीड़िता ने इस बात का विरोध कर स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगायी थी.

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