शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष कैद
Author Prabhat khabar digital desk
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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने युवती (23 वर्ष) को झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास मु. थाना क्षेत्र के ग्राम बेलुंजा निवासी कार्तिक रजवार (28 वर्ष) […]
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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने युवती (23 वर्ष) को झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास मु. थाना क्षेत्र के ग्राम बेलुंजा निवासी कार्तिक रजवार (28 वर्ष) है. मुजरिम कार्तिक रजवार को युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में भादवि की धारा 376 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है.
शादी का झांसा देने के मामले में भादवि की धारा 417 के तहत छह माह कारावास की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास होगा. जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 232/15 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 80/15 के तहत चल रहा था. पीड़िता के तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी चंदनकियारी के भोजुडीह निवासी 23 वर्षीय पीड़ित युवती के बयान पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला : युवती के मोबाइल फोन पर अक्तूबर 2013 में युवक कार्तिक रजवार का मिस्ड कॉल आया. इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन से बातचीत होने लगा. बातचीत कुछ दिनों में दोस्ती में बदल गयी. कार्तिक रजवार ने युवती से प्यार करने व शादी करने का झांसा देकर 13 फरवरी 2014 से 26 मार्च 2015 तक लगातार कई बार यौन संबंध स्थापित किया.
27 मार्च 2015 को कार्तिक रजवार ने युवती से झगड़ा-लड़ाई कर शादी करने से इन्कार कर दिया. इसके बाद युवती ने सुदामडीह दामोदर रेलवे पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. स्थानीय लोगों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद युवती की जान बची थी.
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