प्यार का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

Updated:
विज्ञापन

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने युवती (23 वर्ष) को झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम चास मु. थाना क्षेत्र के ग्राम बेलुंजा निवासी कार्तिक रजवार (28 वर्ष) है. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की […]

विज्ञापन
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने युवती (23 वर्ष) को झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम चास मु. थाना क्षेत्र के ग्राम बेलुंजा निवासी कार्तिक रजवार (28 वर्ष) है. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 27 जुलाई निर्धारित की गयी है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 232/15 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 80/15 के तहत चल रहा है. पीड़िता की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी चंदनकियारी के भोजुडीह निवासी 23 वर्षीय पीड़ित युवती के बयान पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला : युवती के मोबाइल फोन पर अक्तूबर 2013 में युवक कार्तिक रजवार का मिस कॉल आया. इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन से बातचीत होने लगी. बातचीत कुछ दिनों के बाद दोस्ती में बदल गयी. कार्तिक रजवार ने युवती से प्यार करने व शादी करने का झांसा देकर 13 फरवरी 2014 से 26 मार्च 2015 तक लगातार कई बार यौन संबंध स्थापित किया.
27 मार्च 2015 को कार्तिक रजवार ने युवती से झगड़ा कर शादी करने से इन्कार कर दिया. इसके बाद युवती ने सुदामडीह दामोदर रेलवे पुल से कुदकर आत्महत्या की कोशिश की थी. युवती को स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था. इलाज के बाद युवती की जान बची थी.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola