बोकारो : गोदाम से मिला था चोरी का सामान, दो साल की सजा

Updated at : 20 Jul 2018 5:52 AM (IST)
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बोकारो : गोदाम से मिला था चोरी का सामान, दो साल की सजा

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने कचरा गोदाम से चोरी का समान बरामद होने के मामले तीन गोदाम संचालक को गुरुवार को दो वर्ष कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम कचरा गोदाम संचालक चास के कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी हजारी लाल जायसवाल, यदुवंश नगर निवासी प्रमोद […]

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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने कचरा गोदाम से चोरी का समान बरामद होने के मामले तीन गोदाम संचालक को गुरुवार को दो वर्ष कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम कचरा गोदाम संचालक चास के कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी हजारी लाल जायसवाल, यदुवंश नगर निवासी प्रमोद गुप्ता व गुजरात कॉलोनी निवासी रामाधार पाल है. मुजरिमों को पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 307/08 व चास थाना कांड संख्या 181/08 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी चास थाना के तत्कालीन थानेदार प्रेम मोहन ने अपने बयान पर दर्ज किया था.
क्या है मामला : बोकारो इस्पात संयंत्र की सुरक्षा में तैनात सीआइएसएफ के डीएसपी एमएम अचुतम व इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने चास थाना पुलिस के सहयोग से नौ सितंबर 2008 को चास के विभिन्न कचरा गोदाम में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान हजारी लाल जायसवाल, प्रमोद गुप्ता, रामाधार पाल व एक अन्य कचरा गोदाम से काफी मात्रा में बोकारो इस्पात संयंत्र से चोरी किया गया सिल्कन पत्थर, लोहा एंगल, चुंबक लोहा, पीतल का टुकड़ा, तांबा केबल आदि बरामद किया गया था. सभी गोदाम से पुलिस ने 7.92 लाख रुपये मूल्य का चोरी का अवैध समान बरामद किया था. एक गोदाम संचालक की पहचान नहीं हो पायी थी. इस मामले में न्यायालय ने 11 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.
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