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10 लाख के इनामी नक्सली को तीन वर्ष सश्रम कारावास
बोकारो : स्थानीय न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सीमा कुमारी मिंज की अदालत ने 10 लाख के इनामी नक्सली मो हुसैन उर्फ शंकर, उर्फ सुधाकर उर्फ सागर (67 वर्ष) को गुरुवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दंडाधिकारी ने नक्सली को आर्म्स एक्ट व भादवि की अन्य धाराओं के तहत दोषी […]
बोकारो : स्थानीय न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सीमा कुमारी मिंज की अदालत ने 10 लाख के इनामी नक्सली मो हुसैन उर्फ शंकर, उर्फ सुधाकर उर्फ सागर (67 वर्ष) को गुरुवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दंडाधिकारी ने नक्सली को आर्म्स एक्ट व भादवि की अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनायी है. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या-154/09 व चास मु. थाना कांड संख्या-10/09 के तहत चल रहा था.
घटना की प्राथमिकी रांची के बुंडू अंचल के तत्कालीन इंस्पेक्टर विजय कुमार ने अपने बयान पर दर्ज की थी. प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के नेता मो हुसैन की गिरफ्तारी तीन फरवरी 2009 को चास मु थाना क्षेत्र के इजरी नदी पुल के पास से हुई थी. बुंडू इंस्पेक्टर विजय कुमार को पुलिस मुख्यालय से गुप्त सूचना मिली थी कि जेल ब्रेक, हत्या, पुलिस हत्या व पुलिस का हथियार लूटने जैसे दर्जनों मामले का वांछित नक्सली मो हुसैन बोकारो, चंदनकियारी व चास मु. थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है. सूचना पाकर इंस्पेक्टर विजय कुमार छापेमारी दल को लेकर बोकारो पहुंचे.
इजरी नदी पुल के पास उक्त नक्सली को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. नक्सली मो हुसैन की बैग की तलाशी लेने पर नक्सली साहित्य बरामद किया गया. तमाड़ विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या से संबंधित पर्चा भी बरामद किया गया. मो हुसैन की कमर से 32 बोर का एक पिस्तौल व सात जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था.
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