छेड़खानी मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में गुरुवार को मुजरिम को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम चास के तारानगर, वंशीडीह निवासी सुधीर राम उर्फ सुधीर प्रसाद (42 वर्ष) है. सुधीर राम को तीन वर्ष सश्रम […]
विज्ञापन
बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में गुरुवार को मुजरिम को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम चास के तारानगर, वंशीडीह निवासी सुधीर राम उर्फ सुधीर प्रसाद (42 वर्ष) है. सुधीर राम को तीन वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपया जुर्माना की सजा दी गयी है.
जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या- 16/14 व चास थाना कांड संख्या 183/14 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी 11 वर्षीया पीड़ित बालिका की माता ने दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










