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अधिनियम का हो रहा उल्लंघन

डेढ़ माह बाद भी कॉन्ट्रैक्टर्स व एजेंसियों ने नहीं दिया आवेदनबोकारो : राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996 लागू कर दिया गया है. लेकिन बोकारो जिले में डेढ़ माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी 31 मई तक किसी कांट्रैक्टर या एजेंसी ने जिला श्रम […]

डेढ़ माह बाद भी कॉन्ट्रैक्टर्स व एजेंसियों ने नहीं दिया आवेदन
बोकारो : राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996 लागू कर दिया गया है. लेकिन बोकारो जिले में डेढ़ माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी 31 मई तक किसी कांट्रैक्टर या एजेंसी ने जिला श्रम अधीक्षक के कार्यालय में निबंधन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कि या है.

जिले में सौ से ज्यादा कांट्रैक्टर व एजेंसियां हैं, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करते हैं. इनमें हजारों मजदूरों का श्रम प्रयोग में लाया जाता है. अधिनियम का उल्लंघन कानूनन जुर्म है. दोषी का लाइसेंस रद किया जा सकता है. साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है.

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर 1996 के तहत सभी असैनिक कार्यो के निर्माण कार्य का निबंधन एवं उसमें कार्यरत कामगारों का निबंधन अधिकृत संवेदकों/कार्यकारी एजेंसियों को श्रम अधीक्षक के यहां कराना है.

योजना की राशि का एक प्रतिशत राशि झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाता संख्या-एसबीआइ-नेपाल हाउस डोरंडा रांची -सी/ए-न.-30613895935 में जमा कर उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित किया जाना है. साथ ही झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड डोरंडा रांची को ससमय समेकित प्रतिवेदन भेजना है.

झारखंड सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड रांची के निर्देश पर सभी जिलों के उपायुक्तों एवं अन्य प्रमुख उच्च अधिकारियों को अधिनियम लागू होने की सूचना दी गयी थी.

बोकारो उपायुक्त ने 12/04/2013 को संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल बोकारो, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बोकारो, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बोकारो, कार्यपालक अभियंता पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल बोकारो, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल तेनुघाट, कार्यपालक अभियंता एनआरइपी बोकारो, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बोकारो, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल तेनुघाट, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल बोकारो, जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी बोकारो, जिला अभियंता जिला परिषद, विशेष पदाधिकारी नपा चास बोकारो, विशेष पदाधिकारी नगर पंचायत फुसरो, सभी बीडीओ को इस संबंध में सूचना निर्गत की थी. 12 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से अधिनियम लागू करने का आदेश दिया था.
– डॉ अनुज कुमार –

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