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पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के बाबूडीह गांव में हुई थी घटना, दहेज हत्या में पति दोषी करार

बोकारो: स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में गुरुवार को पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बाबूडीह निवासी पति अनिल रजवार को दोषी करार दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 137/15 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 10/15 के तहत चल रहा है़ सरकार की तरफ […]

बोकारो: स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में गुरुवार को पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बाबूडीह निवासी पति अनिल रजवार को दोषी करार दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 137/15 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 10/15 के तहत चल रहा है़ सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा़ सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 17 नवंबर निर्धारित की गयी है़ घटना की प्राथमिकी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी मृतका के पिता बिगन रजवार ने दर्ज करायी है़ घटना 24 जनवरी 2015 की है़.
क्या है मामला : घटना के डेढ़ वर्ष पूर्व बिगन रजवार की पुत्री का विवाह अनिल रजवार से हुआ था़ विवाह के बाद दहेज के रूप में 20 हजार रुपये नकद व बाइक की मांग कर बिगन की पुत्री को मारपीट कर पति द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा़ 24 जनवरी 2015 को पति अनिल रजवार ने दहेज की खातिर पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी़ घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को घर के अंदर फंदा से लटका दिया था़.
क्या है मामला
घटना की प्राथमिकी विवाहिता मासूमा बीबी के बयान पर दर्ज की गयी है़ पुलिस के समक्ष जली अवस्था में विवाहिता ने 28 अगस्त 2015 को बयान दर्ज कराया था़ विवाहिता के अनुसार, चार वर्ष पूर्व उसका विवाह शमीम अंसारी से हुआ था़ विवाह के बाद पल्सर बाइक की मांग कर ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 25 अगस्त 2015 की रात पति व ससुर ने मारपीट कर केरोसिन छिड़क कर मासूमा को जिंदा जला दिया था़ इलाज के दौरान मासूमा की मौत 06 सितंबर 2015 को हो गयी थी़
पत्नी को जिंदा जलाने में पति व ससुर दोषी करार
स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम आमडीहा निवासी पति शमीम अंसारी व ससुर अजीम अंसारी को गुरुवार को दोषी करार दिया है़ सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा़ सजा की बिंदु पर फैसला 21 नवंबर को होगा

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