बोकारो : 16 वर्षीया लड़की से दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर का यौन शोषण करने के मामले में गोमिया थाना क्षेत्र के कथारा ओपी, चार नंबर निवासी रंजीत चौहान (23 वर्ष) को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी गयी है. विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनायी.
जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 41/15 व गोमिया थाना (कथारा ओपी) कांड संख्या 175/15 के तहत चल रहा था. पीड़िता के आवेदन पर तीन अक्तूबर 2010 को मामला दर्ज किया गया था. घटना कथारा ओपी क्षेत्र के चार नंबर की है. बालिका के अनुसार, एक वर्ष पूर्व अकेला पाकर रंजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना की जानकारी माता-पिता को देने की बात कही तो रंजीत ने शादी करने की बात कही.
इसके बाद अक्सर उससे संबंध बनाने लगा़ एक वर्ष के अंदर वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन रंजीत ने उसे झांसा देकर दवा खिला दिया व गर्भपात हो गया़ बाद में उसने शादी करने का दबाव बनाया तो रंजीत ने इनकार कर दिया़ केस करने पर रंजीत ने बालिका के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी़