अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआइ की अपील पर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने के बाद सम्मन जारी किया था. गौरतलब है कि आरसी 20ए/96 में सजा सुनाये जाने के बाद जगन्नाथ मिश्रा की याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने चारा घोटाला से जुड़े चार मामलों में ट्रायल रोक दिया था. सजल चक्रवर्ती के खिलाफ भी ट्रायल रोका गया था, जबकि लालू प्रसाद के खिलाफ ट्रायल चल रहा है.
मंगलवार को अदालत में आरोपियों की अोर से अनुरोध किया गया था कि वे इस मामले में पहले से जमानत पर हैं अौर उनकी जमानत को जारी रखा जाये. अदालत ने आरोपियों के आवेदन को अस्वीकार करते हुए नये सिरे से जमानत की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. उन्हें नये सिरे से बेल बांड भरने का आदेश दिया. जिसके बाद आरोपियों की अोर से बेल बांड भरा गया.