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फर्जी तरीके से नियुक्त दो लिपिकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

25 वर्ष पूर्व संयुक्त बिहार में दोनों की फर्जी तरीके से की गयी थी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने दिया आदेश रांची : देवघर सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक अरुण कुमार चौधरी एवं दुमका सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक विश्वजीत गोराई की नियुक्ति फर्जी पायी गयी. स्वास्थ्य विभाग के अपर […]

25 वर्ष पूर्व संयुक्त बिहार में दोनों की फर्जी तरीके से की गयी थी नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने दिया आदेश
रांची : देवघर सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक अरुण कुमार चौधरी एवं दुमका सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक विश्वजीत गोराई की नियुक्ति फर्जी पायी गयी. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. 25 वर्ष पूर्व संयुक्त बिहार में दोनों की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गयी थी.
क्या है मामला
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच की. उन्होंने पाया कि संयुक्त बिहार में 25 वर्ष पूर्व तत्कालीन आरडीडी ने इनकी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की थी. फिर इन्हें गलत तरीके से नियुक्ति कर लिया गया. जांच में दोनों की नियुक्ति अवैध पायी गयी. दोनों कर्मचारी विगत कई वर्षों से वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे थे. दोनों को तत्काल हटा दिया गया है और भविष्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

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