रांची: आगामी लोकसभा चुनाव में झाविमो से रांची के प्रत्याशी अमिताभ चौधरी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गयी है. अनगड़ा थाना में इनके खिलाफ धारा 126,143 व 188 के आधार पर मामला दर्ज हुआ है. सूचना के अनुसार, इसके अलावा श्री चौधरी के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन, संपत्ति विरूपण निरोध अधिनियम-1987 व भारतीय दंड विधान की धारा 426,427 के तहत भी मामला दर्ज कराया जायेगा.
क्या है मामला
गेतलसूद में कुछ क्रशर संचालकों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नौ मार्च को धरना दिया था. इस दौरान सभा भी की गयी थी. सभा में शामिल होते हुए अमिताभ चौधरी ने क्रशर संचालकों को संबोधित किया था. इस संबंध में अनगड़ा सीओ रमेश घोलप ने बताया कि श्री चौधरी ने बगैर अनुमति के सभा को संबोधित किया. क्रशर संचालक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे.
भाजपा, कांग्रेस, आजसू, झाविमो झाजमं जिलाध्यक्ष पर प्राथमिकी
रांची: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पहले दिन 12 मामले पकड़े गये. बैनर-पोस्टर व होर्डिग नहीं हटाने के आधार पर तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा, कांग्रेस, आजसू, झाजमं, झाविमो के जिलाध्यक्ष पर प्राथमिकी का आदेश दिया गया है. एसडीओ की टीम ने मंगलवार को कचहरी, रातू रोड, कोकर, कांटाटोली व लालपुर का निरीक्षण कर कार्रवाई की.
इन पर संपत्ति निरूपण निरोध अधिनियम 1987 की धारा तीन तथा भारतीय दंड संहिता 426 व 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों को सात मार्च तक बैनर-पोस्टर, होर्डिग हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन पार्टियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया.