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सामूहिक दुष्कर्म के बाद पैदा हुए बच्चे को मारना चाहते हैं अारोपी

रांची : चान्हो थाना क्षेत्र की नाबालिग और मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के पांच आरोपी अब उसके बच्चे की जान के दुश्मन बन गये हैं. युवती के अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है. जिसके बाद आरोपियों के द्वारा उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की […]

रांची : चान्हो थाना क्षेत्र की नाबालिग और मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के पांच आरोपी अब उसके बच्चे की जान के दुश्मन बन गये हैं. युवती के अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है. जिसके बाद आरोपियों के द्वारा उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की जा रही है.

पिछले साल पांच नाबालिग युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था. बाद में सभी को जमानत मिल गयी. युवती का परिवार गरीब है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से अधिवक्ता तनुश्री सरकार अदालत में नाबालिग लड़की की तरफ से पैरवी कर रही हैं. आरोपियों द्वारा धमकी दिये जाने के बाद अधिवक्ता तनुश्री सरकार ने कोर्ट में आवेदन देकर आरोपियों की जमानत रद्द करने का आग्रह किया है.
तीन दिन पहले की मारपीट : युवती के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि तीन दिन पहले आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की. मारपीट की शिकायत करने जब वे लोग चान्हो थाना पहुंचे, तो शिकायत दर्ज नहीं की गयी. इस बारे में पूछे जाने पर चान्हो थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह ने कहा कि युवती के साथ नहीं, आरोपियों के साथ ही मारपीट की गयी थी.
क्या है मामला
मंदबुद्धि नाबालिग को स्कूल से बहला-फुसला कर पांचों किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा़ इसी क्रम में नाबालिग गर्भवती हो गयी़ जब इसकी जानकारी नाबालिग के घर वालों को मिली, तो उन्हाेंने पांचों आरोपियों के संबंध में गांव के सरपंच को बताया़ पंचायत बैठी, लेकिन आरोपियों के घर वाले में से किसी ने भी नाबालिग लड़की से बेटे की शादी करने की इजाजत नहीं दी. तब 28 अप्रैल 2016 को नाबालिग की महिला रिश्तेदार के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ प्राथमिकी दर्ज हाेने के बाद पुलिस ने पांचों किशोरों को गिरफ्तार कर लिया था़ पुलिस ने दो जून 2016 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

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