प्राथमिकी में निषेधाज्ञा का उल्लंघन, सरकारी कामकाज में बाधा, भड़काऊ भाषण देने, लोक संपत्ति नुकसानी अधिनियम की धारा-तीन, लोगों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लानेवाली संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि गैरजमानती धारा है़ प्राथमिकी जेपीएससी कार्यालय के समीप प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी संजीव कुमार लाल के बयान पर दर्ज करायी गयी है़.
गवाह के रूप में सदर सीओ धनंजय सिंह व विनोद प्रजापति है़ इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी एसएन मंडल ने बताया कि प्राथमिकी कोर्ट भेज दी गयी है़ इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से शीघ्र वारंट निकलने की संभावना है़