रांची : सजायाफ्ता फहीम खान के एक दिन के पेरोल को रद्द कराने के लिए शुक्रवार को राज्य सरकार की अोर से झारखंड हाइकोर्ट में आग्रह किया गया. कहा गया कि धनबाद में विधि-व्यवस्था ठीक नहीं है. पुलिस बल की भी कमी है. बाहर से भी पुलिस भेजी गयी है. ऐसी स्थिति में फहीम खान के बाहर निकलने पर वहां की विधि-व्यवस्था भंग हो सकती है. इसलिए पेरोल को रद्द किया जाना चाहिए.
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के उक्त आग्रह पर नाराजगी जतायी गयी. खंडपीठ ने आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि यहां हवा में आदेश नहीं दिये जाते हैं.
हम हवा-हवाई में आदेश नहीं दे सकते हैं. पिटीशन दायर कर अपनी बात रखें. कोर्ट उस पर विचार करेगा. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने सरकार के आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि मामला निष्पादित हो चुका है. उल्लेखनीय है कि 23 मार्च को सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने प्रार्थी वासेपुर के फहीम खान को 27 मार्च को अपनी छोटी पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए एक दिन के पेरोल की अनुमति दी थी.