22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अपहरण मामले में दोषी करार, सजा 13 को

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने गुरुवार को एक युवती के अपहरण मामले में आरोपी बीरू खान को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 42/06 दिनांक 03/05/06 से संबंधित है. गौरतलब […]

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने गुरुवार को एक युवती के अपहरण मामले में आरोपी बीरू खान को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 42/06 दिनांक 03/05/06 से संबंधित है.
गौरतलब है कि बीरू खान अौर अौर बबलू खान नामक दो युवक ने शमीला (बदला हुआ नाम) का अपहरण तब कर लिया था, जब वह अपनी सहेली के घर से लौट रही थी. लड़की को दोनों आरोपी टेंपो में बिठा कर ले जा रहे थे. मौका पाकर लड़की टेंपो से कूद गयी, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. दोनों में एक आरोपी बबलू खान की मौत हो चुकी है. इस मामले में 31/05/06 को चार्जशीट अौर 29/01/07 को चार्जफ्रेम किया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें