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रूपेश स्वांसी की माैत के मामले में राहे थाना के दारोगा अशोक प्रसाद को राहत

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने बुधवार को पुलिस हिरासत में हुई नाबालिग रूपेश स्वांसी की माैत मामले के आरोपी राहे थाना के दारोगा अशोक प्रसाद की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान कर दी. अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने बुधवार को पुलिस हिरासत में हुई नाबालिग रूपेश स्वांसी की माैत मामले के आरोपी राहे थाना के दारोगा अशोक प्रसाद की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान कर दी. अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अवनीश शेखर ने अदालत में पक्ष रखा.

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष बुंडू पुलिस की हिरासत में नाबालिग रूपेश स्वांसी की माैत हो गयी थी. इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोपी डीएसपी पवन कुमार को पूर्व में राहत मिल गयी थी.

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