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कोर्ट मैनेजर स्कूलों में बने शाैचालयों की जांच करेंगे

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को स्कूलों में शाैचालय की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी जिलों के कोर्ट मैनेजरों को स्कूलों के शाैचालयों की स्थल जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को स्कूलों में शाैचालय की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी जिलों के कोर्ट मैनेजरों को स्कूलों के शाैचालयों की स्थल जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान शाैचालयों की जांच का जिम्मा झालसा से लेकर कोर्ट मैनेजरों को देने को कहा. सुनवाई के दाैरान झालसा की अोर से सदस्य सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

शाैचालयों की जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी दी गयी. इस पर खंडपीठ ने असंतोष प्रकट करते हुए जांच की जिम्मेवारी कोर्ट मैनेजरों को साैंप दी.

खंडपीठ ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने जिले के कोर्ट मैनेजर को चालक सहित एक वाहन व वीडियोग्राफर उपलब्ध करायें. मामले की अगली सुनवाई मार्च माह में होगी. पूर्व में राज्य सरकार की अोर से बताया गया था कि सभी स्कूलों में शाैचालय का निर्माण हो गया है तथा वे रनिंग कंडीशन में है. सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने शाैचालयों की स्थलीय जांच कराने का निर्णय लिया था. जांच की जिम्मेवारी झालसा को दी गयी थी. उल्लेखनीय है कि स्कूलों में शाैचालय की कमी से संबंधित प्रभात खबर में प्रकाशित खबर को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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