रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में बुधवार को राज्यसभा चुनाव 2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले की आरोपी विधायक सीता सोरेन की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. प्रार्थी की ओर से बताया गया कि वे फरार नहीं हैं. अदालत के समक्ष है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित है.
सीबीआइ ने गलत तथ्य देकर कुर्की-जब्ती का वारंट लिया है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि विधायक सीता सोरेन की ओर से क्वैशिंग याचिका दायर की गयी है. निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने कुर्की जब्ती संबंधी वारंट जारी किया है.