रांची: रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) क्षेत्र में अब 30 फीट से ऊपर के भवन निर्माण के लिए भवन मालिक को आरआरडीए में निबंधन कराना होगा. बिना निबंधन के ऐसे भवनों का न तो नक्शा पास होगा और न ही उनका नक्शा जमा होगा. आरआरडीए अधिकारियों ने इस आशय का आदेश जारी किया.
आदेश के आलोक में अब 30 फीट से ऊंची इमारतों के नक्शे जमा करने आनेवाले आवेदकों से पहले निबंधन कराने को कहा जा रहा है. 30 फीट से ऊपर के मकानों को आरआरडीए ने अपार्टमेंट की श्रेणी में रखा है. अपार्टमेंट का चूंकि व्यावसायिक उपयोग होता है, इसलिए आरआरडीए ने ऐसे भवन मालिकों/ बिल्डरों के लिए निबंधन की शर्त रखी है. निबंधन कराने के एवज में अब भवन मालिक या बिल्डर को 50 हजार रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा.
लोगों ने जतायी आपत्ति
आरआरडीए के इस निर्णय का आरआरडीए क्षेत्र में रहनेवाले लोग ही विरोध कर रहे हैं. लोगों का यह कहना है कि बिल्डरों के लिए निबंधन कराने का नियम तो ठीक है, परंतु आम आदमी अगर 30 फीट से ऊंचा भवन बनाये, तो उसके लिए निबंधन कराने के एवज में जो मोटी रकम शुल्क के रूप में रखी गयी है, वह कहीं से भी उचित नहीं है. लोगों ने निबंधन शुल्क नि:शुल्क करने की मांग की है.
बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर ही प्राधिकार ने यह नियम बनाया है. चूंकि 30 फीट (जी प्लस टू) से अधिक ऊंची इमारतें व्यावसायिक इमारतों की श्रेणी में आ जाती हैं. इसलिए इसमें बिल्डर व भवन मालिक को निबंधन कराने की शर्त रखी गयी है.
चंद्रशेखर प्रसाद सचिव आरआरडीए