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मंत्री योगेंद्र साव पर से केस वापसी की तैयारी

रांची: राज्य सरकार कृषि मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ चल रहे रंगदारी, मारपीट व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मुकदमों को वापस लेना चाहती है. इस सिलसिले में दिसंबर 2013 में उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गयी थी. हजारीबाग के डीसी ने लोक अभियोजकों के मंतव्य के साथ अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी […]

रांची: राज्य सरकार कृषि मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ चल रहे रंगदारी, मारपीट व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मुकदमों को वापस लेना चाहती है. इस सिलसिले में दिसंबर 2013 में उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गयी थी. हजारीबाग के डीसी ने लोक अभियोजकों के मंतव्य के साथ अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है. मामला फिलहाल गृह विभाग में विचाराधीन है.

मंत्री योगेंद्र साव के विरुद्ध हजारीबाग और रामगढ़ जिले के विभिन्न थानों में कुल नौ मामले दर्ज हैं. इनमें दो मामले रंगदारी और मारपीट से जुड़े हैं. इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. हजारीबाग के केरेडारी में मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व गिद्दी थाने में रंगदारी मांगने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज हैं.

उपायुक्त ने गृह विभाग को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन दोनों ही मामलों में मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किये जा चुके हैं. रामगढ़ स्पंज आयरन प्रालि के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद राय से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने से जुड़े मुकदमे में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है. अभियुक्तों के बयान भी दर्ज किये जा चुके हैं. बचाव पक्ष की ओर से गवाहों का बयान दर्ज कराया जाना बाकी है.

केरेडारी थाना कांड संख्या-55/2010
17 अगस्त 2010 को यह मामला भादवि की धारा 147, 149, 323, 31, 353, 427, 504 व 506 के तहत दर्ज किया गया था. कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, हजारीबाग के राधवेंद्र कुमार सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में योगेंद्र साव (तब विधायक थे), लीलाधर साव और 13 अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था. आरोप लगाया गया था कि सभी ने नाजायज मजमा लगा कर राघवेंद्र सिंह और उनके कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. सरकारी कार्य में बाधा डाला और तोड़फोड़ की. मामले का सुपरविजन हो चुका है. सुपरविजन रिपोर्ट में योगेंद्र साव समेत आठ लोगों पर आरोप सही पाये गये हैं. मामले के प्राथमिक अभियुक्त योगेंद्र साव के खिलाफ अदालत में 30.04.2011 को चाजर्शीट (29/2011) दाखिल किया जा चुका है.

गिद्दी थाना कांड संख्या-55/2011
28 अगस्त 2011 को यह मामला गिद्दी थाना में भादवि की धारा 385 व 387 के तहत दर्ज किया गया है. रामगढ़ के रांची रोड निवासी विरेंद्र प्रसाद राय के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में योगेंद्र साव (तब विधायक थे) और रंधीर गुप्ता को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. दोनों पर पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है. सुपरविजन रिपोर्ट में दोनों प्राथमिक अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सही पाये गये, जिसके बाद मामले के अनुसंधानक ने दोनों के खिलाफ 31.01.2011 को अदालत में चाजर्शीट (67/2011) दायर किया.

मंत्री के खिलाफ दर्ज अन्य सात मामले

थाना-कांड संख्या आरोप अनुसंधान का निष्कर्ष

कटकमसांडी-171/04 सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना साक्ष्य का आभाव

सदर-141/06 बाता-बाती व तू-तू, मैं-मैं करना असंज्ञेयअपराध

बड़कागांव (उरीमारी)-85/07 लाठी-डंडा व हथियार से पुलिस पर हमला करना अदालत में चाजर्शीट दाखिल

पतरातू-256/09 आचार संहिता उल्लंघन अदालत में चाजर्शीट दाखिल

बड़कागांव-158/10 आचार संहिता उल्लंघन अदालत में चाजर्शीट दाखिल

केरेडारी-04/11 मारपीट, गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा अदालत में चाजर्शीट दाखिल

केरेडारी-33/12 हरवे-हथियार से लैस होकर सुपरविजन में घटना सही, चार

पुलिस पर हमला कर जख्मी करना अभियुक्त के खिलाफ चाजर्शीट

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