रांची: झारखंड की राजधानी रांची में सीवरेज-ड्रेनेज बनाने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार योजना के लिए 80 प्रतिशत राशि देगी. 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी.
यह राशि जेएनएनआरयूएम के तहत दी जायेगी. यह योजना वर्ष 2012 में ही समाप्त हो गयी है. इसके बावजूद झारखंड को जलापूर्ति योजना व सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण के लिए राशि दी जा रही है.
योजना के लिए डीपीआर बनाया जा चुका है. शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत्यादेश की प्रति पेश करते हुए उक्त जानकारी दी गयी. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को 60 करोड़ 45 लाख 18 हजार रुपये दो सप्ताह के अंदर रांची नगर निगम को निर्गत करने का निर्देश दिया. 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार आवंटित करेगी. प्रथम चरण के निर्माण पर कुल 302 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत आयेगी.
निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया. सरकार की ओर से बताया गया कि शेष चरण के लिए निगम ने सॉफ्ट लोन लेने का निर्णय लिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ललन कुमार शर्मा ने हरमू नदी की साफ-सफाई को लेकर अवमानना याचिका दायर की है. वहीं अरविंदर सिंह देओल ने जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई साथ-साथ हो रही है.