रांची: चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 84 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिये राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को विशेष सीबीआई अदालत ने छह फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दिये.
चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 84 लाख, 53 हजार रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामला संख्या आरसी 64ए-96 मामले में सीबीआई ने अपने गवाहों का बयान दर्ज करा दिया है और उनकी गवाही पूरी हो चुकी है. लालू को इस मामले में अपना बयान 28 जनवरी को ही दर्ज कराना था लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने की बात कह कर अदालत से बयान दर्ज कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था.
गुरुवार को यहां सीताराम प्रसाद की सीबीआई विशेष अदालत ने लालू और इस मामले से जुड़े अन्य राजनीतिक आरोपियों के आवेदन पर विचार के बाद धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज कराने के लिए तिथियां तय कर दीं. जिसके अनुसार लालू को छह फरवरी को हर हाल में अदालत के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा.इस मामले से जुड़े दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को पांच फरवरी को और राजद नेता आर के राणा को एक फरवरी को अपने बयान दर्ज कराने के अदालत ने निर्देश दिये हैं.