रांची: रांची के एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक अपने गैस कनेक्शन को आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ जोड़ना अनिवार्य है, ताकि सब्सिडी राशि उनके (उपभोक्ता) बैंक खाता से प्राप्त की जा सके.
उपायुक्त विनय चौबे के निर्देश पर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है. श्री सिंह के अनुसार, इसके लिए उपभोक्ता को अपने गैस वितरक के पास अपना आधार कार्ड की छाया प्रति, कंज्यूमर नंबर तथा बैंक का नाम, शाखा का नाम तथा बैंक खाता संख्या अंकित कर स्वहस्ताक्षरित करते हुए लिखित जानकारी की एक प्रति जमा करनी होगी.
साथ ही इसकी एक प्रति अपने बैंक शाखा में जमा करना होगा. इस कार्य में विलंब होने से सरकार द्वारा मिलनेवाली सब्सिडी राशि के लिए उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि उपभोक्ता को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो वे रांची के एलडीएम के मोबाइल नंबर 9608987870 पर संपर्क कर सकते हैं.
जोड़ने से क्या होगा
गैस कनेक्शन को आधार कार्ड व बैंक खाता से जोड़ने पर उपभोक्ता को गैस वितरक के पास सब्सिडी कोटा में भी प्रति सिलेंडर बिना सब्सिडी के तहत ली जानेवाली पूरी राशि देनी होगी. इसमें से सब्सिडी राशि उपभोक्ता के बैंक खाता में स्वत: चली जायेगी. यानी जिस उपभोक्ता को सब्सिडी में कोटा के रूप में नौ गैस सिलिंडर बचे हैं, तो उन्हें गैस लेते समय बिना सब्सिडीवाले गैस की राशि 1346 रुपये वितरक को देने होंगे. जबकि बैंक खाते में सब्सिडी वाले गैस की राशि 441.50 रुपये काट कर शेष राशि स्वत: जमा हो जायेगी. साथ ही उपभोक्ता से टैक्स के रूप में लगभग 42.30 रुपये भी काटे जायेंगे. यानी एक उपभोक्ता को एक गैस सिलिंडर के लिए लगभग 483.80 रुपये खर्च करने होंगे. जबकि लगभग 862 रुपये 20 पैसे संबंधित उपभोक्ता के बैंक खाता में जमा होंगे. प्रति सिलिंडर राशि में हर माह की पहली तारीख को परिवर्तन होगा.