रांची: खाद्य सुरक्षा मानक का अनुज्ञप्ति व निबंधन नहीं लेनेवाले उद्यमी चार फरवरी के बाद व्यापार नहीं कर पायेंगे. चार फ रवरी से फूड सेफ्टी कानून का पालन कड़ाई से किया जायेगा. इस एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करनेवाले सभी व्यापारियों को निबंधन कराना है.
चार फरवरी के बाद कार्रवाई करनेवालों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है. विभाग के अनुसार 12 लाख रुपये से कम का कारोबार करनेवालों के लिए निबंधन शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष रखी गयी है. इससे अधिक का कारोबार करनेवालों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क दो हजार तथा निर्माण के लिए निबंधन शुल्क तीन हजार व पांच हजार रुपये प्रति वर्ष लगेगा.
अनुज्ञप्ति व निबंधन वितरण होगा : व्यापारियों को सुविधा दिलाने के लिए गुरुवार को रांची चेंबर के पंडरा स्थित कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है. चेंबर अध्यक्ष शंभु गुप्ता ने बताया कि शिविर तीन से पांच बजे तक लगेगा. इसमें खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी केपी सिंह भी मौजूद होंगे. इस मौके पर पूर्व में कराये गये आवेदन का अनुज्ञप्ति व निबंधन प्रमाण पत्र भी बांटा जायेगा. नये आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे. श्री गुप्ता ने बताया कि आवेदन के साथ प्रोपराइट व पार्टनर का दो फोटो, फोटो पहचान पत्र, बाजार समिति के अनुज्ञप्ति का प्रमाण पत्र, किरायेदार का मनी रिसिट व निर्धारित चलान लेकर आना है.