रांची : केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने आज यहां 2012 के राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी उद्योगपति आर के अग्रवाल को मामले से बरी करने की याचिका(डिस्चार्ज पिटिशन) खारिज कर दी और उसके खिलाफ आरोप तय करने के लिए 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी.
वर्ष 2012 में 31 मार्च को झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हो रहे मतदान के दिन ही सुबह रांची के नामकुम इलाके से आर के अग्रवाल के एक रिश्तेदार की गाड़ी से आयकर विभाग ने छापेमारी कर दो करोड़ रुपये नकद बरामद किये थे जिसके बाद देर शाम चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी और फिर तीन मई को नये सिरे से दोनों सीटों के लिए चुनाव कराये गये थे.
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो आर के अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुका है. झारखंड में सीबीआई उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2010 और 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रहा है. सीबीआई मामले की जांच के दौरान दो दर्जन वर्तमान विधायकों के दर्जनों ठिकानों पर पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान छापेमारी कर चुकी है.