रांची: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अब 16 दिसंबर को यहां बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो सकते हैं.
चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद 30 सितंबर, 2013 से यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की रिहाई सोमवार को हो जाने की संभावना है.लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की पीठ से कल लालू को इस मामले में जमानत मिल गयी थी लेकिन इससे संबन्धित कागजात और आदेश की प्रति झारखंड उच्च न्यायालय और यहां न्यायायुक्त के कार्यालय को नहीं प्राप्त हो सकी.
उन्होंने बताया कि आज माह का द्वितीय शनिवार और कल रविवार होने के चलते सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति यहां आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अदालतों में आज अवकाश है.