घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीके मिश्र की अदालत में दीघा मामले में गुरुवार को तीन नक्सली महेश्वर महतो, उमेश पातर और शोभा मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर जेल में भेज दिया है.
विदित हो कि वर्ष 2009 में नक्सलियों ने दीघा में बादल प्रमाणिक और निमाई मुमरू की हत्या कर दी थी और बादल प्रमाणिक के घर और टेंपो को फूंक दिया था. इस संबंध में बादल प्रमाणिक के पुत्र गोरांगो प्रमाणिक के बयान पर कई नामजद और कई अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ घाटशिला थाना में मामला दर्ज हुआ था.
इसी मामले में आज न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिप्ती सिंह थीं. अभियोजन पक्ष की ओर से डालू मंडल थे.